196 वीं ई एस आई निगम की बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने दी स्प्री 2025 को मंजूरी

Union Labor and Employment Minister approved SPREE 2025
फरीदाबाद/शिमला। दयाराम वशिष्ठ: Union Labor and Employment Minister approved SPREE 2025: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित अपनी 196वीं ईएसआई निगम बैठक के दौरान स्प्री (SPREE 2025) (नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) को मंजूरी दे दी है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद हरियाणा के क्षेत्रीय निदेशक सुगन लाल मीना ने जानकारी देते हुए कहा कि स्प्री 2025 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा स्वीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना SPREE 2025 ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी और अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों- जिनमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं- को निरीक्षण या पिछले बकाया की मांग का सामना किए बिना नामांकन करने का एक बार का अवसर प्रदान करती है
स्प्री 2025 के अंतर्गत: नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई अंशदान या हितलाभ देय नहीं होगा पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई निरीक्षण या पिछले रिकार्ड की मांग नहीं की जाएगी।
यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। SPREE से पहले, निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी और पिछली तिथि से बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। SPREE 2025 इन बाधाओं को दूर करता है, जिसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI Scheme) के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
SPREE 2025 का शुभारंभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और पूर्वव्यापी देनदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करके, यह योजना न केवल नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक श्रमिक, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में काम करने वाले, ईएसआई अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को प्राप्त करें। ईएसआईसी भारत में कल्याण-केंद्रित श्रम इकोसिस्टम के दृष्टिकोण के साथ अपनी पहुंच को मजबूत करने और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।